लखनऊ में देशी शराब की दुकान, पिपरसण्ड रेलवेे स्टेशन के सम्बन्ध में पायी गयी अनियमिततायें एवं उक्त दुकान का अपनी परिस्थिति के अनुरूप मौके पर न पाये जाने आदि से संबंधित गम्भीर प्रकरण में श्री जनार्दन यादव, जिला आबकारी अधिकारी, लखनऊ द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करने, जनपद के अनुज्ञापी से दुरभिसंघि करने, अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं घोर अकर्मण्यता बरतने के लिए उत्तर प्रदेश राजकीय कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-3 (1) व 3 (2) के प्रथमदृष्ट्या दोषी पाये जाने के दृष्टिगत श्री जनार्दन यादव को श्रीराज्यपाल तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए उनके विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1999 के नियम-7 में निहित प्राविधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही की गई है
यह जानकारी प्रमुख सचिव ने देते हुए बताया कि उक्त निलम्बन अवधि में श्री यादव, कार्यालय आबकारी आयुक्त, उ.प्र. प्रयागराज से सम्बद्ध रहेंगे। प्रमुख सचिव, श्री संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि श्री जनार्दन यादव के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में श्री दिव्य प्रकाश गिरि, अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन), उ.प्र. प्रयागराज को जांच अधिकारी नामित किया जाता है।